सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश जेएस खेहर और न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड सिंह ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के 29 जुलाई 2016 के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें हिमाचल हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को गोहत्या, गायों के आयात-निर्यात और गोमांस बेचने पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाने के आदेश दिए थे।
हिमाचल हाईकोर्ट ने इस तरह का कानून राष्ट्रीय स्तर पर बनाने के आदेश दिए थे। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य में गोसदन बनाने के निर्देश दिए थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश के खिलाफ राज्य सरकार को स्पेशल लीव पिटीशन दायर करने को भी मंजूरी दी। सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिवादी भारतीय गोवंश संरक्षण संवर्द्धन परिषद हिमाचल प्रदेश को नोटिस जारी किया है।