पॉलीथिन पैक्ड खाद्य पदार्थों एवं जंक फूड की बिक्री पर प्रतिबंध मामले की सोमवार को सुप्रीमकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने जवाब दायर करने के लिए और समय मांगा।
सुप्रीमकोर्ट ने केस की सुनवाई चार सप्ताह के लिए टाल दी है। हालांकि, इस केस में राज्य सरकार की ओर से जवाब दायर हो चुका है।
दिल्ली में हिमाचल सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता सूर्यनारायण सिंह ने सुनवाई टलने की पुष्टि की। हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर राज्य सरकार ने 26 जनवरी, 2014 से हिमाचल में चिप्स, कुरकुरे आदि बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया था।
इस फैसले के खिलाफ खाद्य पदार्थों के निर्माता और व्यापार मंडल के लोग सुप्रीमकोर्ट गए हैं। हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुमेश शर्मा ने बताया कि हर हाल में व्यापारियों के हितों की रक्षा की जाएगी।
उन्होंने कहा कि प्लास्टिक पैकिंग को पूरे देश में प्रतिबंधित नहीं किया जाता तो केवल हिमाचल में इसे लागू करने का कोई अर्थ नहीं है। इस मसले पर जल्द प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई जाएगी।