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Shimla News: दुष्कर्म के मामले में सौतेले पिता को 25 वर्ष का कठोर कारावास

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न्यायाधीश अमित मंडयाल की अदालत का फैसला
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25 हजार जुर्माना भी देना होगा, दो लाख मुआवजा किया जारी
रोहड़ू थाना क्षेत्र में साल 2021 की घटना
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। अदालत ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दोषी करन विष्ठ को 25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा दोषी को 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।
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पीड़िता के लिए 2 लाख रुपये का मुआवजा भी जारी किया है। दोषी करन विष्ठ रोहड़ू का रहने वाला है। पोक्सो के विशेष न्यायाधीश अमित मंडयाल ने सोमवार को सरकार बनाम करन विष्ठ मामले में दोषी को यह सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व उपजिला न्यायवादी संगीता जस्टा ने किया। उन्होंने बताया कि दोषी 2020 से पीड़िता से दुष्कर्म कर उसे जान से मारने की धमकी दे रहा था। पीड़िता ने अपनी माता को भी इस बारे में बताया था, लेकिन उसका विश्वास नहीं किया। इस बीच पीड़िता ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और 18 मार्च 2021 को बुआ को आपबीती बताई। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई। इस दौरान तथ्यों के आधार पर पुलिस थाना रोहड़ू में आईपीसी की धारा 376 (ए,बी), 506 और पोक्सो अधिनियम की धारा 6 के तहत एफआईआर दर्ज की। मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने इस मामले को साबित करने के लिए 19 गवाहों की जांच की और मुकदमे के समापन पर दलीलें सुनी गईं। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने आरोपी को उपरोक्त कथित अपराध के लिए दोषी ठहराया। इस मामले की जांच तत्कालीन उप निरीक्षक राम स्वरूप ने की थी।
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