हिमाचल प्रदेश सरकार ने होटलों का किराया तीन साल से पहले बढ़ाने की शर्त को हटा दिया है। अब प्राइवेट होटल मालिक कभी भी जरूरत के अनुसार किराया बढ़ा सकते हैं।
ऐसे में देश विदेश से आने वाले सैलानियों को अब होटलों में ठहरने के लिए अधिक किराया चुकाना होगा। इस संबंध में पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव की ओर से अधिसूचना जारी हुई है।
सरकार के इस फैसले से प्राइवेट होटल मालिकों ने राहत की सांस ली है। लेकिन किराया बढ़ाने से पहले पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग से अनुमति लेनी अनिवार्य होगी।
यदि विभाग को इस प्रक्रिया के दौरान लगता है कि संबंधित होटल जिन कारणों से होटल किराया बढ़ा रहा है वह सही नहीं है तो उन्हें रेट बढ़ाने के फैसले पर रोक लता सकता है।