ट्रिब्यूनल ने एचआरटीसी और सरकार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर अपना स्पष्टीकरण पेश करने के आदेश भी दिए। उल्लेखनीय है कि एचआरटीसी में 1300 कंडक्टरों की भर्ती के लिए 3 अगस्त 2017 को आवेदन आमंत्रित किए थे।
इन पदों पर भर्ती के लिए 17 सितंबर को लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया। ट्रिब्यूनल के अंतरिम आदेशों के पश्चात सरकार फि लहाल इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द नहीं कर सकेगी। मामले पर अगली सुनवाई 23 मार्च को निर्धारित की गई है।