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Himachal: डॉ. यूनुस बोले- अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए 59 उड़नदस्ते तैनात, अवैध शराब मामलों में सख्ती

Thu, 25 Apr 2024 05:14 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना

सार

प्रदेश में सभी जिलों के साथ सीमावर्ती राज्यों के आबकारी अधिकारियों व पुलिस के साथ समन्वय बनाकर अवैध शराब के कारोबार और गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है।
 
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राज्य कर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्त डॉ. यूनुस - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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 राज्य कर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्त डॉ. यूनुस ने कहा कि हिमाचल में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के दृष्टिगत किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि को रोकने के लिए राज्य कर एवं आबकारी विभाग पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। विभाग ने 59 उड़नदस्ते और 22 अचल दल बनाए हैं। प्रदेश में सभी जिलों के साथ सीमावर्ती राज्यों के आबकारी अधिकारियों व पुलिस के साथ समन्वय बनाकर अवैध शराब के कारोबार और गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने यह जानकारी गुरुवार को ऊना जिला मुख्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए दी।

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प्रदेश में पकड़ी 4 लाख लीटर अवैध शराब
डॉ. यूनुस ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के दौरान विभाग ने पड़ोसी राज्यों की टीमों व प्रदेश पुलिस की टीमों के साथ समन्वय स्थापित कर लगभग चार लाख लीटर देसी व अंग्रेजी अवैध शराब पकड़ी है। इस पकड़ में जनता का सहयोग महत्वपूर्ण रहा है। लोगों ने विभाग के टोल फ्री नंबर पर सूचनाएं प्रदान की थीं, जिन पर तुरंत कार्रवाई की गई।  इसी क्रम में चुनाव आचार संहिता के लागू होने के बाद से लोगों से प्राप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए विभाग ने ऊना जिला में लगभग डेढ़ लाख लीटर अवैध शराब पकड़ी है, वहीं बॉटलिंग प्लांट को भी बंद कराया गया है। बॉटलिंग प्लांट में धांधलियां मिलने पर उसे सील किया गया है और संचालकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए पुलिस व आबकारी विभाग की एसआईटी गठित कर दी गई है, जोकि कार्रवाई कर रही है। अभी पिछले दिन भी कार्रवाई करते हुए जिले में लगभग 900 के करीब अवैध शराब की पेटियां जब्त की गई हैं। 

अवैध शराब मामलों में जीरो टॉलरेंस, 50 हजार के माल का ई-वे बिल जरूरी
डॉ. यूनुस ने कहा कि प्रदेश में हर जिले में अवैध शराब व कर चोरी करने वालों पर नकेल कसने के लिए टीमें बनाई गई हैं। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में अवैध शराब और कर चोरी के मामलों में जीरों टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है। ऐसे कार्य करने वालों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। डॉ. यूनुस ने बताया कि 50 हजार कीमत से ज्यादा का सामान परिवहन करने पर ई-वे बिल अनिवार्य है। ई-वे बिल नहीं नहीं होने की स्थिति में कानून तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
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टोल फ्री नंबर 18001808062 पर दें सूचना
राज्य कर एवं उत्पाद शुल्क आयुक्त ने बताया कि अवैध शराब व कर चोरी के मामलों की सूचना साझा करने के लिए विभाग ने टोल फ्री नंबर 18001808062 जारी किया है। उन्होंने आम लोगों से अपील की है कि अवैध गतिविधियों की ज्यादा से ज्यादा सूचना इस नंबर के माध्यम से विभाग को दें, ताकि अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। सूचना देने वाले लोगों की जानकारी गुप्त रखी जाएगी।
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