फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Shimla: राज्य सूचना आयोग ने नाहन नगर निगम के ईओ को दी कार्रवाई की चेतावनी, जानें पूरा मामला

Mon, 09 Jun 2025 10:38 AM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

राज्य सूचना आयुक्त डॉ. एसएस गुलेरिया ने यह आदेश सेवानिवृत्त कर्नल कुलबीर सिंह चौहान की ओर से दायर अपील की सुनवाई के दौरान सुनाया। 
विज्ञापन
हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

राज्य सूचना आयोग ने नगर परिषद नाहन के कार्यकारी अधिकारी को बतौर जन सूचना अधिकारी कड़ी चेतावनी जारी की है। आयोग ने कहा कि यदि नगर परिषद 7 दिसंबर 2023 के आरटीआई आवेदन के अनुसार तय 15 दिनों के भीतर पूरी जानकारी देने में विफल रही तो वह सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 20 (1) के तहत सू मोटो कार्रवाई शुरू करेगा। राज्य सूचना आयुक्त डॉ. एसएस गुलेरिया ने यह आदेश सेवानिवृत्त कर्नल कुलबीर सिंह चौहान की ओर से दायर अपील की सुनवाई के दौरान सुनाया। उन्होंने नाहन में एक भवन के निर्माण के संबंध में विस्तृत विवरण मांगा। उन्होंने नोटिंग शीट और अवैध संरचनाओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों का ब्योरा भी मांगा।

विज्ञापन


प्रथम अपीलीय प्राधिकरण (एफएए) के आदेश पर अपीलकर्ता असंतुष्ट रहे और कहा कि केवल आंशिक जानकारी ही प्रस्तुत की गई थी। सुनवाई के दौरान वेब लिंक के माध्यम से उपस्थित हुए कर्नल चौहान ने दोहराया कि महत्वपूर्ण दस्तावेज अभी भी लंबित हैं। जनसूचना अधिकारी के प्रतिनिधि ने भी उपस्थित होकर आयोग को 15 दिन में अनुपालन का आश्वासन दिया। हालांकि, डॉ. गुलेरिया ने कहा कि यदि पूर्ण और सही जानकारी नहीं दी जाती है या आदेश का अनुपालन करने में कोई विफलता होती है तो आयोग आरटीआई अधिनियम की धारा 20 (1) के तहत अपनी शक्तियों का उपयोग करने में संकोच नहीं करेगा। उल्लेखनीय है कि आरटीआई अधिनियम की धारा 20 (1) सूचना आयोगों को किसी ऐसे जनसूचना अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये तक का जुर्माना लगाने का अधिकार देती है, जो बिना किसी उचित कारण के आवेदन प्राप्त करने से इन्कार करता है। यह आयोग को जनसूचना अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने की अनुमति देती है।
विज्ञापन

 

विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें