पूर्व आईपीएस एएन शर्मा को सेवा विस्तार देने के मामले में विजिलेंस की ओर से पेश कि गए चालान की स्क्रूटनी करते हुए विशेष न्यायाधीश वन शिमला आरके शर्मा ने तत्कालीन और वर्तमान दोनों राज्यपालों के फैसले की प्रति भी न्यायालय के समक्ष रखने का आदेश दिया है। न्यायालय की ओर से इस मामले में अगली सुनवाई 8 अप्रैल को तय की गई है।
विजिलेंस ब्यूरो की ओर से 13 मार्च को ही कोर्ट में चालान पेश किया गया था। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के अलावा पूर्व आईपीएस एएन शर्मा, पूर्व मुख्य सचिव रवि ढींगरा और पूर्व गृह सचिव डा. पीसी कपूर भी आरोपी बनाए गए हैं। विजिलेंस की ओर से इन पर भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार रोधी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है।