हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रेमी जोड़ों की सुरक्षा के लिए संबंधित जिलों के एसपी को निजी तौर पर जिम्मेदार बना दिया है। घरवालों की मर्जी के खिलाफ शादी करने वाले प्रेमी जोड़े को पुलिस सुरक्षा मुहैया करवाने के आग्रह को लेकर दायर याचिका पर यह फैसला प्रदेश हाईकोर्ट ने सुनाया।
कोर्ट ने आदेश दिया कि जब भी इस तरह के जोड़ों द्वारा संबंधित जिले के पुलिस प्रमुख को आवेदन भेजा जाएगा तो एसपी का दायित्व होगा कि वह खुद इस मामले में कार्रवाई करे।
न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान की खंडपीठ ने संबंधित पुलिस स्टेशन को मामले की जांच करवाने के आदेश दिया। थाना प्रभारी द्वारा ऐसे मामलों में दोनों की उम्र, उनकी सहमति और परिवार की आपत्तियों को निपटाए जाने के आदेश भी दिए।