इन किसानों के यहां सोलर फेंसिंग के मामले मंजूर हुए छह महीने से अधिक का समय हो गया है। मंजूर होने के 90 दिन के भीतर सोलर फेंसिंग को लगाना होता है। यहां महीनों बाद भी कंपनी लौटकर नहीं आई।
इससे किसानों और बागवानों के खेतों तथा बगीचों में नियमानुसार निर्धारित अवधि में सोलर फेंसिंग नहीं हो सकी। ये मामला जिला कृषि अधिकारी रिकांगपिओ ने ही विभाग के ध्यान में लाया है।
हमीरपुर की कंपनी मैसर्ज जीके ट्रेडर्स को नोटिस दिया गया है कि वह 20 फीसदी ब्याज के साथ किसानों से वसूली गई 21,45,443 रुपये की धनराशि को वापस करे।
इस राशि की वसूली के बाद इससे प्रभावित किसानों को ही लाभ देने का प्रयास किया जाएगा। इस कंपनी को ये राशि वापस न करने पर एंपैनलमेंट रद्द करने की भी चेतावनी दी गई है।