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हिमाचल हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला: जमीन अधिग्रहण पर मुआवजे के साथ अतिरिक्त राशि पर भी मिलेगा ब्याज

Fri, 09 Oct 2026 05:55 PM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, शिमला।

सार

 हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ता सोलेशियम (मुआवजे पर मिलने वाली अतिरिक्त राशि) पर ब्याज पाने का पूर्ण हकदार है।
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट। - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भूमि अधिग्रहण से जुड़े एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ता सोलेशियम (मुआवजे पर मिलने वाली अतिरिक्त राशि) पर ब्याज पाने का पूर्ण हकदार है। अगर सरकार आपकी जमीन का अधिग्रहण करती है, तो आपको मिलने वाले मुख्य मुआवजे और अतिरिक्त सोलेशियम राशि ही नहीं, बल्कि उस पर मिलने वाले ब्याज पर भी आपका पूरा अधिकार है। अदालत ने केंद्र सरकार और अन्य उत्तरदाताओं को आदेश दिया है कि वे ब्याज सहित बढ़ी हुई मुआवजा राशि आठ सप्ताह के भीतर अदालत की रजिस्ट्री में जमा करवाएं।

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मुद्दा अब विवादित नहीं रह गया: कोर्ट
न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने यह फैसला टेक राम की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए जारी किए हैं। अदालत के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या याचिकाकर्ता भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के तहत सोलेशियम की राशि पर ब्याज पाने का हकदार है या नहीं। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि यह मुद्दा अब विवादित नहीं रह गया है नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से सुंदर सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में दिए गए ऐतिहासिक फैसले का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने दोहराया कि सोलेशियम पर ब्याज देय है।
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