मुद्दा अब विवादित नहीं रह गया: कोर्ट
न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत ने यह फैसला टेक राम की ओर से दायर याचिका को स्वीकार करते हुए जारी किए हैं। अदालत के समक्ष प्रश्न यह था कि क्या याचिकाकर्ता भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया के तहत सोलेशियम की राशि पर ब्याज पाने का हकदार है या नहीं। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि यह मुद्दा अब विवादित नहीं रह गया है नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय की ओर से सुंदर सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया मामले में दिए गए ऐतिहासिक फैसले का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने दोहराया कि सोलेशियम पर ब्याज देय है।