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Shimla News: बेरोजगारों, एकल महिलाओं और दिव्यांगों के लिए दुकानों का कोटा तय

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शहर में पहली बार नगर निगम की दुकानों के आवंटन में लागू होगा किया जा रहा है रोस्टर, सदन में प्रस्ताव पारित
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एकल महिलाओं को आठ फीसदी तक मिलेगा आरक्षण
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी में नगर निगम की ओर से आवंटित होने वाली दुकानों में अब रोस्टर लागू होगा। इसमें बेरोजगार युवाओं, एकल महिलाओं, दिव्यांगों, पूर्व सैनिकों के लिए कोटा तय कर दिया है। नगर निगम सदन ने इसके लिए तैयार किए रोस्टर को मंजूरी दे दी है।
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आरक्षण रोस्टर तय होने से इस कोटे की दुकानों के लिए अब यही लोग पात्र होंगे। शहर में अभी बिना किसी आरक्षण रोस्टर के नगर निगम अपनी संपत्तियों और दुकानों का आवंटन करता है। खुली बोली लगाकर दुकानों का आवंटन किया जाता है। इस पर काफी समय से सवाल उठ रहे थे। लोगों का कहना था कि इस प्रक्रिया में सिर्फ रसूखदार और धन संपन्न लोग ही दुकानें हासिल कर रहे हैं। कमजोर वर्ग और जरूरतमंदों को यह दुकानें नहीं मिल रहीं। इसके बाद निगम ने अब कमजोर वर्ग को प्राथमिकता देने के लिए रोस्टर तैयार किया है। भविष्य में अब रोस्टर के हिसाब से दुकानों का आवंटन किया जाएगा। इसमें बेरोजगार युवा जो दसवीं पास हैं, उनके लिए दस फीसदी दुकानें आरक्षित रखी जाएंगी। इन दुकानों की बोली में 18 से 45 साल तक की आयु वाले बेरोजगार ही आवेदन कर पाएंगे। पार्षद गोपाल शर्मा ने ढली चौक पर हाईमास्ट लाइट शिफ्ट करने, आशा शर्मा ने तहबाजारी हटाने का मामला उठाया।
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यहां जानिये किसे कितना आरक्षण
अनुसूचित जाति 5 फीसदी
अनुसूचित जनजाति 2 फीसदी
ओबीसी 5 फीसदी
एक्स सर्विसमैन 5 फीसदी
स्वतंत्रता सेनानी 2 फीसदी
बेरोजगार युवा 10 फीसदी
दिव्यांग 2 फीसदी
एकल महिला, विधवा 8 फीसदी
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