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Shimla News: शहर के 10 चिह्नित स्थानों पर धरना-प्रदर्शन और रैलियों पर रोक

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30 सितंबर तक लागू रहेंगे आदेश
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शिमला। जिला दंडाधिकारी शिमला अनुपम कश्यप ने सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से शिमला शहर के 10 चिह्नित स्थानों पर सार्वजनिक बैठक, धरना-प्रदर्शन, रैलियां, जुलूस, नारेबाजी, बैंड बजाने और अपराध की मंशा से हथियार के रूप में इस्तेमाल की जा सकने वाली वस्तुओं को ले जाने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं।
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पंजाब राज्य सुरक्षा अधिनियम 1953 की धारा 6 के तहत जारी आदेशों के अनुसार यह प्रतिबंध छोटा शिमला से रिज व कैनेडी हाउस तक, रेंडेजवस रेस्तरां से रिवोली सिनेमा तक 150 मीटर क्षेत्र, स्कैंडल प्वाइंट से कालीबाड़ी मंदिर तक, छोटा शिमला गुरुद्वारा से लिंक रोड छोटा शिमला-कसुम्पटी रोड, छोटा शिमला चौक से लोक भवन और ओकओवर तक, छोटा शिमला गुरुद्वारा से सटी सीढ़ियों और कसुम्पटी मार्ग की ओर जाने वाले पैदल रास्ते, कार्टरोड से मजीठा हाउस लिंक रोड, एजी कार्यालय से कार्ट रोड, सीपीडब्ल्यूडी कार्यालय से चौड़ा मैदान तथा उपायुक्त कार्यालय के ऊपर पुलिस गुमटी से लोअर बाजार की ओर 50 मीटर क्षेत्र में लागू रहेगा। आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि ड्यूटी पर तैनात पुलिस, अर्धसैनिक बल और सैन्य कर्मियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं और 30 सितंबर तक प्रभावी रहेंगे। इन प्रतिबंधित स्थलों पर किसी भी प्रकार का कार्यक्रम आयोजित करने के लिए संबंधित सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ब्यूरो
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