शहरी विकास विभाग ने बुधवार को इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। हाल ही में राज्य के 47 नगर निकायों में वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी, कार्यकारी अधिकारी और सचिव प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। अधिसूचना के मुताबिक विकास कार्यों में बाधाएं न आएं, इसके चलते यह व्यवस्था की गई है। प्रशासक के रूप में नियुक्त अधिकारी अपने-अपने नगर निकायों में नियमित कार्यों के साथ-साथ शहरी सेवाओं के संचालन की जिम्मेदारी निभाएंगे। प्रशासकों की नियुक्ति और एसडीएम को सीमित वित्तीय अधिकार से क्षेत्रों में सड़क, पेयजल, स्ट्रीट लाइट, सफाई, नालियों की मरम्मत जैसे जरूरी कार्यों को मंजूरी मिल सकेगी।