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समय पर प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएं और पैसे बचाएं

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31 मार्च से पहले प्रापर्टी टैक्स जमा करवाने वालों को नगर निगम दस फीसदी की छूट देगा। वित्तीय वर्ष 2014-15 की समाप्ति पर एमसी ने यह फैसला लिया है।
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सेल्फ असेसमेंट के आधार पर भवन मालिक प्रापर्टी टैक्स जमा करवा सकते हैं। टैक्स की कम और ज्यादा राशि को बाद में दुरुस्त किया जाएगा।

31 मार्च से पहले टैक्स जमा करवाने वालों को बिल की जरूरत नहीं पड़ेगी। फार्म ई में दिए फार्मूले से भवन मालिक अपना टैक्स तय कर सकते हैं।

5 दिनों के भीतर टैक्स जमा करवाने वालों को भी 10 प्रतिशत की छूट

हालांकि नगर निगम वार्डों में दिए गए फार्म का रिकार्ड एकत्र होने के बाद लोगों को बिल भेजेगा। अगर कोई भवन मालिक पहले बिल अदा करना चाहता है तो उसे 31 मार्च तक मौका दिया है।

बिल भेजने के 15 दिनों के भीतर टैक्स जमा करवाने वालों को भी 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। अप्रैल में नगर निगम करीब 48 हजार भवन मालिकों को यूनिट एरिया मेथड के तहत प्रापर्टी टैक्स के बिल जारी करेगा।

शहर के भवन मालिकों को प्रापर्टी टैक्स की सेल्फ असेसमेंट करने के लिए इन दिनों फार्म ई दिए जा रहे हैं। सैहब सोसायटी के सुपरवाइजर फार्म बांटने के काम में जुटे हैं।
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तीन से चार दिन फार्म भरने के लिए

भवन मालिकों को तीन से चार दिन फार्म भरने के लिए दिए जा रहे हैं। फार्म पर यूनिट एरिया मेथड से प्रापर्टी टैक्स निकालने का फार्मूला दिया है। महापौर संजय चौहान ने इसकी पुष्टि की है।

समस्या है तो 1916 नंबर पर करें संपर्क
इसके बावजूद भी अगर किसी भवन मालिक को फार्म भरने में परेशानी पेश आती है तो नगर निगम के हेल्प लाइन नंबर 1916 पर संपर्क किया जा सकता है। हेल्प लाइन नंबर पर टैक्स ब्रांच के एक कर्मी की ड्यूटी लगाई है।
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