आरटीआई में अधूरी सूचना पर आवेदक को 5,000 मुआवजा
सूचना आयोग ने बिलासपुर जिले के नयना देवी स्थित तहसीलदार कार्यालय को सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत मांगी गई सूचना प्रदान करने में अनुचित देरी के लिए स्थानीय निवासी मदन लाल को 5,000 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिए हैं। यह आदेश राज्य सूचना आयुक्त एसएस गुलेरिया ने जारी किए हैं। अपीलकर्ता ने अधूरी सूचना प्रदान करने और वह भी ढाई महीने की देरी के बाद देने के लिए तहसीलदार कार्यालय के खिलाफ अपील दायर की। आयोग ने अपीलकर्ता का पक्ष सुनने के बाद शिकायत में योग्यता पाई और अपीलकर्ता को हुए उत्पीड़न के लिए तहसीलदार कार्यालय को जिम्मेदार ठहराया।