उन्होंने स्पष्ट किया कि अब सभी एजेंसियों को रूट चार्ट का कड़ाई से पालन करना होगा। इससे विशेषकर ग्रामीण और दूर-दराज क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि सभी गैस एजेंसियों को गैस सिलिंडर डिलीवरी वाहन में लाउड स्पीकर, वजन तोलने वाली मशीन, गैस लीक जांच करने वाला यंत्र और रूट चार्ट व निर्धारित शुल्क की कॉपी रखनी होगी। नरेंद्र कुमार धीमान ने बताया कि रूट चार्ट की प्रति संबंधित गैस एजेंसियों में भी उपलब्ध रहेगी। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार की जानकारी के लिए संबंधित गैस एजेंसी से संपर्क कर सकता है। इसके अतिरिक्त, रूट चार्ट को लेकर जिला नियंत्रक, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले जिला शिमला के कार्यालय दूरभाष 0177-2657022 पर भी संपर्क कर सकते हैं।