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हिमाचल: तीन महीने का नोटिस देकर ले सकेंगे सेवानिवृत्ति, नए नियम अधिसूचित

Mon, 31 Jan 2022 11:11 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

समय से पूर्व स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नए नियम अधिसूचित कर दिए हैं। यह नियम 2013 के बाद अधिसूचित किए गए हैं। ये नियम 1976 में बने थे। अब 2013 के बाद समय-समय पर किए निर्देशों को एक ही नियम में लागू किया गया है।
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सेवानिवृत्ति(प्रतीकात्मक ) - फोटो : iStock
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश सरकार ने समय से पूर्व स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के नए नियम अधिसूचित कर दिए हैं। यह नियम 2013 के बाद अधिसूचित किए गए हैं। ये नियम 1976 में बने थे। अब 2013 के बाद समय-समय पर किए निर्देशों को एक ही नियम में लागू किया गया है। इनके अनुसार तीन महीने के पूर्व नोटिस के आधार पर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली जा सकेगी। 
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वहीं, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रधान सचिव जेसी शर्मा सोमवार को सेवानिवृत्त हो गए हैं। अब सुभाषीश पांडा को इस पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। सेवानिवृत्ति के बाद जेसी शर्मा को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का प्रधान सलाहकार बनाने की तैयारी है। इससे पूर्व वीरभद्र सरकार में तत्कालीन प्रधान सचिव मुख्यमंत्री रहे टीजी नेगी को भी मुख्यमंत्री का प्रधान सलाहकार बनाया गया था। उस वक्त प्रधान सचिव मुख्यमंत्री का काम भी टीजी नेगी ही देख रहे थे। जयराम सरकार भी इसी प्रयोग को दोहराना चाह रही है। इसलिए सुभाषीश पांडा को अभी केवल अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। 
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