कारोबारियों के लिए राहत भरी खबर है। एक अक्तूबर से अब टीडीएस में तीन के बजाय दो फीसदी कटौती होगी। वैट के प्रावधान के तहत पहले ढाई लाख से ऊपर की अदायगी पर आपूर्तिकर्ताओं या कारोबारियों से तीन फीसदी टीडीएस काटा जाता था। अब जीएसटी में यह दो फीसदी कटेगा।
इसे अदायगी करने वाला विभाग बाद में एक फीसदी जीएसटी और एक फीसदी स्टेट जीएसटी के हेंड में जमा करवाएगा। ऐसे में हजारों पंजीकृत कारोबारियों और सप्लायरों को राहत मिलेगी। मंडी में पंद्रह हजार से अधिक डीलरों को इसका फायदा मिलेगा।
ई-कॉमर्स कंपनियां भी अपने प्लेटफार्म से किसी आपूर्तिकर्ता को भुगतान करेंगी तो टीडीएस की एक फीसदी कटौती करेगी। इसके लिए जीएसटीएन सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया गया है। बाकायदा, डीडीओ प्रशिक्षित किए गए हैं।
अक्तूबर से लागू हो रही व्यवस्था
उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी प्रीतपाल सिंह ने कहा कि पहली अप्रैल से यह अधिसूचना लागू होनी थी, लेकिन बाद में इसे 30 सितंबर तक इस स्थगित कर दिया था। अब पहली अक्तूबर से इसे व्यवस्थित तरीके से मंडी समेत प्रदेश में लागू किया जा रहा है।