अदालत ने जमीन अधिग्रहण मामले में एक बार फिर से रेलवे को फटकार लगाई है। अब रेलवे को किसानों को जल्द ही पौने नौ करोड़ का मुआवजा देना पड़ेगा। मामला हिमाचल के ऊना का है। यहां एडीजे-2 विकास भारद्वाज की अदालत ने जमीन अधिग्रहण मामले में एक बार फिर से रेलवे को फटकार लगाई है।
अदालत ने रेलवे को ठठल और अंब के प्रतापनगर निवासी किसानों के 16 मामलों में करीब पौने नौ करोड़ रुपये की राशि जमा करवाने के आदेश दिए हैं। किसानों की ओर से केस की पैरवी कर रहे अधिवक्ता अरुण सैणी ने बताया कि ठठल निवासी करीब सौ किसानों के 14 मामलों में लगभग साढ़े आठ करोड़ रुपये का मुआवजा केस की आगामी सुनवाई 25 जुलाई को जमा करवाने के निर्देश दिए गए हैं।