प्रदेश माइक्रो एवं स्माल इंटरप्राइजिज फैसिलेशन काउंसिल के नोटिस पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पेश नहीं हुए। मामले में दो अन्य पक्ष, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अशोक तंवर और कोषाध्यक्ष तरुण भंडारी की ओर से अधिकृत अधिवक्ता पेश हुए। काउंसिल ने दोनों पक्षों के वकीलों की अपील पर अगली सुनवाई के लिए 28 फरवरी की तिथि तय की है।
एक निजी लिमिटेड कंपनी ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के खिलाफ बकाया राशि को लेकर माइक्रो, स्माल एवं मीडियम इंटरप्राइजिज डेवलेपमेंट एक्ट 2006 के सेक्शन 18 व हिमाचल प्रदेश माइक्रो एवं स्माल इंटरप्राइजिज फैसिलेशन काउंसिल रूल्स 2007 के तहत उद्योग विभाग में 7 दिसंबर 2017 व 30 दिसंबर 2017 को अपील दायर की थी।
इसको नियमों के अनुसार सही पाए जाने पर काउंसिल ने 3 जनवरी को कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी व दो अन्य को नोटिस किया। लेकिन इस बीच राहुल गांधी नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, जिसके बाद 4 जनवरी को राहुल गांधी व दो अन्य को विभाग ने नोटिस देकर 18 जनवरी को 11:00 बजे शिमला में हाजिर होने के लिए कहा गया, लेकिन इस बैठक को 30 जनवरी के लिए स्थगित कर दिया गया। मंगलवार को हुई पेशी में राहुल की ओर से उनके अधिवक्ता भी पेश नहीं हुए।