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हिमाचल: लोक निर्माण विभाग हुआ सख्त, सड़क का काम 28 दिन में शुरू नहीं किया तो सिक्योरिटी होगी जब्त

Fri, 26 Apr 2024 10:57 AM IST
अंकेश डोगरा अमर उजाला ब्यूरो, शिमला

सार

लोक निर्माण विभाग ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चरण-3 के तहत 28 दिनों के भीतर काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं और ऐसा नहीं हुआ तो सिक्योरिटी राशि जब्त होगी। कई ठेकेदार एक से ज्यादा काम ले रहे हैं, लेकिन निर्धारित समय में काम पूरे नहीं हो रहे हैं। ऐसे में विभाग ने सख्त कदम उठाया है।
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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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विस्तार
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लोक निर्माण विभाग ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चरण-3 के तहत 28 दिनों के भीतर काम शुरू करने के निर्देश दिए हैं। अगर ठेकेदार निर्धारित समय पर सड़कों के काम शुरू नहीं करते हैं तो सिक्योरिटी राशि जब्त होगी। विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए विभाग ने यह सख्ती दिखाई है। लोक निर्माण विभाग की ओर से ठेकेदारों को कार्यों का आवंटन किया जा चुका है।

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प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत इन सड़कों का निर्माण होना है। केंद्र सरकार ने इसके लिए हिमाचल सरकार को 2600 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की है। नए पंचायतों को सड़कों से जोड़ने के साथ साथ पुरानी सड़कों को भी सुधारा जाना है। इसके अलावा पीएमजीएसवाई चरण -1 और -2 के तहत जो काम अधूरे हैं, उन्हें भी पूरा किया जाना है। उल्लेखनीय है कि कई ठेकेदार एक से ज्यादा काम ले रहे हैं, लेकिन निर्धारित समय में काम पूरे नहीं हो रहे हैं। ऐसे में विभाग ने सख्त कदम उठाया है।

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