हिमाचल हाईकोर्ट में प्रियंका गांधी वाड्रा की जमीन से जुड़ी जानकारी न देने के मामले में प्रार्थी देवाशीष भट्टाचार्या की ओर से दायर उस आवेदन को रद्द कर दिया गया है, जिसके तहत उन्होंने कुछ दस्तावेज रिकॉर्ड में लगाने की गुहार लगाई थी।
न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने स्पष्ट किया कि प्रार्थी यह बताने में नाकाम रहा है कि किस कारण ये दस्तावेज इस मामले से संबंध रखते हैं और इन दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर लगाना अति आवश्यक है। मामले पर सुनवाई नौ सितंबर के लिए टल गई है।
कोर्ट के पिछले आदेश के अनुसार इस मामले को अंतिम बहस के लिए प्राथमिकता के तौर पर कोर्ट के समक्ष लगाया जाएगा। बता दें कि प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग के उस अंतरिम आदेश पर रोक लगा रखी है।
इसके तहत आयोग ने प्रार्थी को प्रियंका वाड्रा के जमीन सौदे से संबंधित मांगी गई सूचना देने के आदेश दिए थे। एसपीजी प्रोटेक्टी होने के नाते प्रियंका गांधी वाड्रा ने सूचना देने पर आपत्ति जताई है।