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जमीन की सूचना देने की बजाए प्रियंका की नई दलील

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प्रियंका गांधी वाड्रा ने शिमला के छराबड़ा में राष्ट्रपति निवास रिट्रीट के पास खरीदी जमीन की आरटीआई में सूचना न देने के लिए नई दलील पेश की है। सूचना आयोग को दी लिखित दलील में उन्होंने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के एक फैसले का हवाला देते हुए कहा है कि एसपीजी प्रोटेक्टी होने के कारण उनका स्पेशल स्टेटस है।
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सुरक्षा कारणों से उनकी भूमि से जुड़ी सूचना सार्वजनिक नहीं की जाए। उन्होंने सूचना आयोग से आग्रह किया है कि इस मामले पर फैसला दोनों पक्षों को बुलाकर ओपन कोर्ट में सुनाया जाए। प्रियंका गांधी वाड्रा ने शिमला के छराबड़ा में घर के लिए जमीन खरीदी है, जिसकी आरटीआई में जानकारी न देने पर एक व्यक्ति ने राज्य सूचना आयोग में अपील की है।
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कहा, मेरी जान को खतरा

इस मामले की लंबे समय से सुनवाई हो रही है। फैसला देने से पहले आयोग की डबल बैंच ने दोनों पार्टियों से रिटन सबमिशन मांगी थी। बतौर थर्ड पार्टी बारह पृष्ठों की सब मिशन में प्रियंका वाड्रा ने कहा है कि इस जमीन से संबंधी जानकारी देने से उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है। उन्होंने यह सबमिशन अधिवक्ता गौतम सूद के माध्यम से पेश की है।

उन्होंने कहा कि हिमाचल हाईकोर्ट में देवेंद्र जीत सिंह बनाम हिमाचल सरकार मामले की तुलना उनके केस से नहीं की जा सकती है। देवेंद्र जीत सिंह भी शिमला में राष्ट्रपति निवास रिट्रीट के पास मकान बनाना चाहते थे। उनको मंजूरी नहीं मिली थी। प्रियंका ने आयोग से कहा है कि इस संबंध में अपीलकर्ता ने कोई व्यापक जनहित भी नहीं बताया है।
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