हिमाचल प्रदेश में निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग फिर बहाल हो गया है। राज्य सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी है।
हाईकोर्ट ने 19 अक्तूबर 2013 को यह कहते हुए इस आयोग को निरस्त कर दिया था कि राज्य विधानसभा ने ऐसे अधिकारों का प्रयोग कर ये एक्ट बनाया, जिसके अधिकार उसके पास नहीं थे।
आयोग का गठन हिमाचल प्रदेश प्राइवेट एजूकेशनल इंस्टीच्यूट्स (रेगुलेटरी कमीशन) एक्ट 2010 के तहत किया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य के 16 निजी विश्वविद्यालयों समेत करीब 255 निजी शिक्षण संस्थान इस आयोग के दायरे में आ गए हैं।