डॉक्टरों के सेवानिवृत्ति नियमों में सरकार के वित्त विभाग ने संशोधन किया है। नए संशोधित नियमों के अनुसार अगर किसी मेडिकल अधिकारी की जन्मतिथि किसी भी महीने की एक तारीख होगी तो उसकी सेवानिवृत्ति पिछले महीने की अंतिम तिथि को दोपहर के समय ही होगी। सामान्य ड्यूटी मेडिकल अधिकारियों की सेवानिवृत्ति 60 साल की उम्र पूरा करने पर होती है।
हिमाचल में चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति पर अभी तक नियम स्पष्ट नहीं थे। ऐसे में एक तारीख को जन्म होने के बावजूद उसी महीने की आखिरी तारीख को सेवानिवृत्ति करने के कुछ मामले भी सामने आ गए थे। इससे सरकार का अनावश्यक खर्च भी हो रहा था।
हालांकि, अन्य तिथि पर जन्म होने की स्थिति में उस महीने की आखिरी तिथि में ही सेवानिवृत्ति होगी। इसके लिए सरकार के वित्त विभाग ने राज्य में लागू फंडामेंटल रूल्स के रूल 56 में क्लॉज जी के बाद क्लॉज एच को जोड़ा है। यह अधिसूचना अतिरिक्त मुख्य सचिव श्रीकांत बाल्दी ने जारी की है। इसे सभी प्रशासनिक सचिवों को भेजा गया है।