आइस-स्केटिंग रिंक, बालूगंज खेल मैदान में बिकेंगे
पंचायत ग्राउंड भट्ठाकुफर, न्यू शिमला के पास बस अड्डे में लगेेंगे स्टॉल
अमर उजाला ब्यूरो
शिमला। राजधानी में दीपावली पर्व के लिए पटाखों की बिक्री के लिए प्रशासन ने स्थान चिह्नित कर दिए हैं। शहर में इसके अतिरिक्त बाजारों और अन्य जगहों पर पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
जिला दंडाधिकारी शिमला एवं उपायुक्त शिमला ने वीरवार को शहर और आसपास के क्षेत्रों में पटाखों और आतिशबाजी के लिए स्थानों के संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत आइस-स्केटिंग रिंक शिमला, बालूगंज खेल मैदान (गोपाल मंदिर के सामने), छोटा शिमला की ओर पीडब्ल्यूडी पार्किंग से आगे संजौली में, त्रिलोक चंद शॉप के पास खलीनी बाईपास, हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय ग्राउंड समरहिल शिमला, छोटा शिमला से कसुम्पटी की ओर सड़क पर खुली जगह, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला फागली शिमला के पास खुला मैदान, पंचायत ग्राउंड भट्ठाकुफर, सेक्टर 6 कंगनाधार न्यू शिमला के पास बस स्टैंड, विकास नगर पुलिस चौकी के पास, नई पार्किंग टुटू और रानी ग्राउंड कसुम्पटी को चिह्नित किया है। उन्होंने कहा कि किसी भी घटना से बचाव के लिए उपरोक्त स्थानों पर खड़े सभी वाहनों को हटाया जाना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि नगर निगम शिमला और लोक निर्माण विभाग की ओर से क्षेत्रों को चिह्नित कर सभी स्थानों पर स्टॉल स्थापित किए जाएंगे। अग्निशमन विभाग सभी स्थानों पर अग्निशमन प्रणाली उपलब्ध करेगा। यह आदेश 16 से 21 अक्तूबर 2025 तक लागू रहेंगे।