हिमाचल के शहरी क्षेत्रों में अब घर में पार्किंग बनाने की भी फीस चुकानी पड़ेगी। घर का नक्शा पास करते समय पार्किंग शुल्क वसूला जाएगा। एक ही बार वसूला जाने वाला शुल्क बिल्टअप एरिया के हिसाब से लिया जाएगा। यह शुल्क तीन से चार हजार रुपये हो सकता है। संशोधित टीसीपी एक्ट के ड्राफ्ट में इसका प्रावधान किया जा रहा है। ये ड्राफ्ट विधि विभाग को भेज दिया गया है।
प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में नए भवनों के निर्माण में अब पार्किगिं अनिवार्य की गई है। शहरी क्षेत्रों में पार्किगिं की बढ़ती समस्या के मद्देनजर ऐसा किया गया है। पार्किगिं को घर की मंजिल में शामिल किया जाएगा। यानी शहरी क्षेत्रों में पार्किगिं समेत छह मंजिला भवन ही बनाया जा सकेगा। चाहे तो मकान मालिक दो पार्किगिं भी बना सकेगा।