जिला कुल्लू के छरूड़ू में 25 अगस्त को काईस पंचायत के पूर्व प्रधान परसराम की हत्या मामले में एएसपी सागरचंद्र के नेतृत्व में एसआईटी ने 3 माह में 450 पन्नों की चार्जशीट शुक्रवार को कोर्ट को सौंप दी है। एसआईटी ने चार्जशीट में भाजपा नेता समेत 9 आरोपियों के खिलाफ 80 से अधिक गवाहों के बयान के आधार पर वैज्ञानिक, तकनीकी साक्ष्य, मौका-ए-वारदात से जुटाए सुबूत, सीसीटीवी फुटेज के साथ कोर्ट को रिपोर्ट सौंपी है।
इसमें 9 आरोपियों के खिलाफ आईपीसी 302, 307, 325, 326, 109,120 बी,149, 440 354, 354 बी और एससीएसटी एक्ट 3 (1) और 3 (2) धाराओं में मामला दर्ज किया है। हत्या मामले में सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में शिमला की कंडा जेल में बंद हैं। एसपी कुल्लू गुरदेव शर्मा ने कहा कि कुल्लू जिले के छरूड़ू में हुए मर्डर मामले की छानबीन के लिए पुलिस ने एएसपी सागर चंद्र की अध्यक्षता एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी ने मामले की जांच कर 80 गवाहों के बयान दर्ज किए हैं। मामले में 9 लोगों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई है।
यह है मामला
कुल्लू जिले के छरूड़ू में 25 अगस्त को भाजपा नेता खिमीराम उर्फ केवलू और उसके दर्जनों साथियों ने घात लगाकर पति-पत्नी पर जानलेवा हमला किया था। इसमें काईस पंचायत के पूर्व प्रधान परसराम और उनकी पत्नी यूमदेई गंभीर रूप से घायल हुए थे। परसराम की इलाज के दौरान पीजीआई चंडीगढ़ में मौत हो गई थी। उनकी पत्नी यूमदेई देवी भी उपचाराधीन रही थीं। इसके बाद यूमदेई देवी स्वस्थ हो गई थीं।
पुलिस ने 11 लोगों को किया था गिरफ्तार
मामले में पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन दो लोगों की मामले में कोई भूमिका नहीं थी। उन्हें छोड़ दिया गया। इसके बाद पुलिस ने मर्डर मामले में कोर्ट में चालान पेश किया है। दरअसल, यह पूरा विवाद जमीन की खरीद-फरोख्त के पैसों को लेकर शुरू हुआ था। हमले से कुछ दिन पहले दोनों पक्षों में कुल्लू कोर्ट परिसर में भी मारपीट हुई थी। मामले का वीडियो भी सामने आया था। इसके बाद में इसी रंजिश में परसराम पर हमला हुआ था।