राज्य चुनाव आयुक्त अनिल कुमार खाची की ओर से जारी चुनाव कार्यक्रम के तहत 11 से 13 सितंबर तक सुबह 11 से सायं 3 बजे तक नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। नामांकन पत्रों की छंटनी 16 को होगी और 18 को सुबह 10 से सायं 3 बजे तक नामांकन पत्र वापस ले सकेंगे। चुनाव के लिए पोलिंग स्टेशनों के नाम 11 सितंबर को जारी कर दिए जाएंगे। पंचायत प्रधान, उपप्रधान व वार्ड सदस्यों के मतों की गणना मतदान के तुरंत बाद पंचायत मुख्यालय पर की जाएगी, जबकि बीडीसी व जिला परिषद सदस्य के लिए हुए चुनाव की मतगणना 30 सितंबर को संबंधित विकास खंड कार्यालय में सुबह 9 बजे शुरू होगी।
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कहां आदर्श आचार संहिता
ग्राम पंचायत प्रधान, उपप्रधान व वार्ड सदस्यों के उप चुनाव के लिए पूरी ग्राम पंचायत में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू रहेगी। इसी तरह पंचायत समिति सदस्य के चुनाव के लिए संबंधित पंचायत समिति के सभी वार्डों तथा जिला परिषद सदस्यों के उपचुनाव के लिए संबंधित जिला परिषद के वार्डों में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू रहेगी।