हिमाचल प्रदेश की ग्राम पंचायतें अपने नवनिर्मित भवनों के उद्घाटन खुद नहीं रख सकेंगी। ये आदेश पंचायतीराज विभाग ने जारी किए हैं। राज्य पंचायतीराज निदेशालय ने सभी जिला पंचायत अधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों को तमाम ग्राम पंचायतों को मौजूदा आदेश से अवगत करवाने को कहा है।
पंचायतीराज विभाग के निदेशक डा. अजय शर्मा ने जिलों और ब्लॉकों के अपने अधीनस्थ अधिकारियों को पत्र जारी कर कहा है कि पिछले विधानसभा सत्र के दौरान पंचायत घर के उद्घाटन के बारे में सवाल पूछा गया था। इसका उत्तर तैयार करते हुए मांगी गई सूचना के दौरान विभाग के ध्यान में यह बात आई है कि पंचायतों की ओर से पंचायत घरों का उद्घाटन अपने स्तर पर करवाया जा रहा है।
इसके परिणामस्वरूप इसमें अंकित नाम पट्टिका में कई प्रकार की कमियां और त्रुटियां उजागर की गईं। इस दृष्टि से ये निर्देश दिए गए कि भविष्य में सरकार की ओर से अनुमोदित धनराशि से पंचायत घर एवं पंचायतीराज संस्थाओं और पंचायतीराज विभाग के जितने भी भवन बनेंगे, उनके उद्घाटन करने या करवाने से पहले पंचायतीराज विभाग की अनुमति लेनी जरूरी होगी। इससे भविष्य में कोई गलतियां नहीं रहेंगी।