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पंचायत चुनाव: निर्वाचन आयोग ने हटाई बड़ी शर्त, नहीं रद्द होगा रोस्टर

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हिमाचल हाईकोर्ट के आदेशों पर मचे हड़कंप के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत पुनर्सीमांकन को लगाई गई 120 दिनों की शर्त को हटा कर सबको सकते में डाल दिया है। पंचायत चुनाव प्रक्रिया के बीच निर्वाचन आयोग ने 9 अक्तूबर को एक्ट का हवाला देकर जारी की गई अधिसूचना को अब वापस लेकर आनन-फानन में नई अधिसूचना भी जारी कर दी।
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ऐसा पहली बार हुआ है। यही नहीं आयोग ने 2 नवंबर तक हुए पुनर्सीमांकन को हरी झंडी दे दी है। इसके साथ ही पंचायत चुनाव को लेकर संशय भी खत्म हो गया है। आरक्षण रोस्टर भी प्रभावित नहीं होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त टीजी नेगी ने 9 अक्तूबर की अधिसूचना को संशोधित करने की पुष्टि की है।

पंचायती राज विभाग ने किया था आवेदन

उन्होंने कहा कि शहरी विकास व पंचायती राज विभाग की ओर से पुनर्सीमांकन के लिए 120 दिन की शर्त हटाने का आग्रह किया गया था। उसे मानते हुए प्रदेश पंचायत एवं म्यूनिसिपलटीज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के क्लॉज 12 में संशोधन कर दिया गया है। गौरतलब है कि निर्वाचन आयोग की इसी अधिसूचना का हवाला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा था कि पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने से 120 पहले ही पुनर्सीमांकन किया जा सकता है।

इसके बाद पुनर्सीमांकन को लेकर जारी अधिसूचना पर अमल न किया जाए। इसके चलते जिन पंचायतों का पुनर्सीमांकन हो चुका था, उसे भी रद्द करने की नौबत आ गई थी। ऐसे में प्रदेश सरकार ने राज्य निर्वाचन आयोग से 120 दिन की शर्त को हटाने की मांग की थी। हालांकि, आयोग के मुताबिक अब पंचायतों का पुनर्सीमांकन नहीं होगा।
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नौ अक्तूबर को यह अधिसूचना हुई थी जारी

हिमाचल में जल्द टेन्योर पूरा करने वाली पंचायतों की सीमाओं से छेड़छाड़ करने पर राज्य चुनाव आयोग ने नौ अक्तूबर को अधिसूचना जारी कर रोक लगा दी थी। अधिसूचना में कहा गया था कि पंचायत का टेन्योर को पूरा होने से 120 दिन पहले ही उसकी सीमाओं को बदला जा सकता है। उसके बाद ऐसा किया गया है तो इसे रद्द माना जाएगा। ये व्यवस्था नगर निकायों के लिए भी लागू होगी।

आयोग के पास संशोधन की शक्ति : नेगी
राज्य निर्वाचन आयुक्त टीजी नेगी ने कहा है कि नोटिफिकेशन में संशोधन करने की राज्य आयोग के पास शक्तियां हैं। इन शक्तियों का प्रयोग करते हुए पहले जारी अधिसूचना को संशोधित किया गया है।
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