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Shimla News: बैंक का ऋण न चुकाने पर फर्म से रिकवरी करने के दिए आदेश

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वरिष्ठ न्यायाधीश प्रतिभा नेगी की अदालत का फैसला
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संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। राजधानी की अदालत ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से दायर रिकवरी वाद को स्वीकार करते हुए डिफॉल्टर फर्म के खिलाफ फैसला सुनाया है।
वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश, कोर्ट नंबर एक शिमला प्रतिभा नेगी की अदालत ने प्रतिवादियों को बैंक की बकाया राशि 1,92,897 रुपये 14.50 फीसदी ब्याज सहित चुकाने का आदेश दिया है। मामले के अनुसार, मैसर्स वर्मा ऑटो मोबाइल के प्रोपराइटर लायक राम ने वर्ष 2014 में स्टेट बैंक ऑफ पटियाला (अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया) की खलीनी शाखा से 1,50,000 रुपये की कैश क्रेडिट लिमिट सुविधा ली थी। बैंक का आरोप था कि ऋण लेने के बाद प्रतिवादियों ने वित्तीय अनुशासन का पालन नहीं किया और ऋण राशि का भुगतान नहीं किया। इसके बाद बैंक ने खाते को एनपीए घोषित कर दिया था। अदालत में सुनवाई के दौरान प्रतिवादी पक्ष उपस्थित नहीं हुआ जिसके चलते अदालत ने उन्हें एकतरफा कार्रवाई के तहत रखा।
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अदालत ने बैंक की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजों और साक्ष्यों का अवलोकन किया। अदालत ने पाया कि प्रतिवादियों ने बैंक की शर्तों के अनुसार ऋण की अदायगी नहीं की है।
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