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Shimla News: मोबाइल ठीक न करने पर अदा की गई राशि लौटाने के आदेश

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जिला उपभोक्ता आयोग ने सुनाया फैसला
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खरीद के 15 दिन के भीतर खराब हो गया था फोन

संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। मोबाइल फोन ठीक नहीं करने पर उपभोक्ता फोरम ने मोबाइल कंपनी को सेवा में कोताही का दोषी माना है। उपभोक्ता फोरम ने मोबाइल डीलर को आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को संबंधित दोषपूर्ण मोबाइल फोन को उसी मेक और मॉडल के नए फोन से बदलें। ऐसा न करने की स्थिति में शिकायतकर्ता को 31 हजार रुपये वापस करें। इसके अलावा पांच हजार रुपये मुआवजा और तीन हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करने के भी निर्देश दिए हैं। यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम शिमला के अध्यक्ष डॉ. बलदेव सिंह ने सुनवाई के बाद दिया है।
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दीक्षिता ठाकुर निवासी मल्याणा ने लोअर बाजार स्थित मैसर्स न्यू मैन्सरोवर मोबाइल शॉप के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी। दीक्षिता ने शिकायत में कहा कि उन्होंने सैमसंग ए-34, 8/128 मोबाइल फोन 5 मई 2023 को 31,000 रुपये और एडाॅप्टर 1,500 रुपये में खरीदा। खरीदने के 15 दिन के बाद मोबाइल में खराबी आ गई। बैटरी ठीक से काम नहीं कर रही थी, सिग्नल में समस्या थी, बार-बार हैंग हो रहा था तथा मोबाइल को बार-बार ऑन करना पड़ रहा था। इसे ठीक कराने के लिए मोबाइल डीलर की शॉप में ले गए लेकिन बार-बार चक्कर काटने के बावजूद भी मोबाइल ठीक नहीं हुआ। इससे परेशान होकर उपभोक्ता ने आयोग के समक्ष शिकायत दी थी। दूसरे पक्ष ने उपभोक्ता फोरम को बताया कि उन्होंने सेवा में कोताही नहीं की है। आयोग ने जांच में पाया कि मोबाइल वारंटी के तहत था लेकिन डीलर ने शिकायतकर्ता की शिकायत को हल करने के लिए कोई प्रयास करने के बजाय केवल दायित्व से बचने की कोशिश की जो तथ्य डीलर के अपने उपभोक्ता के प्रति दृष्टिकोण को दर्शाता है। संवाद
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