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Shimla News: बेटे की मौत पर माता-पिता को मुआवजा देने के आदेश

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न्यायाधीश प्रवीण की अदालत का फैसला
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कुपवी के हेतराम की वाहन दुर्घटना में हो गई थी मौत
संवाद न्यूज एजेंसी
शिमला। अदालत ने सड़क दुर्घटना में नाबालिग की मौत के बाद आश्रितों को 3.56 लाख रुपये बतौर मुआवजा देने का आदेश दिया है। न्यायाधीश प्रवीण गर्ग (मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण) की अदालत ने यह फैसला सुनाया।
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मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) ने उम्मेद सिंह (वाहन मालिक) को याचिका दायर करने की तारीख से प्रति वर्ष 7.5 प्रतिवर्ष ब्याज सहित मुआवजा राशि 10,000 रुपये दावेदार को भुगतान करने के आदेश दिए हैं। साथ ही निर्धारित समय के भीतर राशि जमा नहीं करने पर 12 प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज लगेगा। निर्देश दिए हैं कि 30 दिन के भीतर दावेदार को मुआवजे की राशि का भुगतान करें। साल 2018 में तहसील कुपवी निवासी हेतराम की वाहन दुर्घटना में मौत हो गई थी। हादसे के समय हेतराम 17 वर्ष का था और कक्षा 10वीं का छात्र था। हेतराम की माता शीला देवी और पिता बरू राम ने इसके बाद अदालत में याचिका दायर की थी। अदालत ने माना कि याचिकाकर्ताओं को 2018 से वह राशि नहीं मिल पाई है जिसके वह हकदार थे।
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