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Kangra: महिला नशा कारोबारी को अब छह माह और नजरबंद रखने के आदेश, जानें पूरा मामला

Thu, 31 Oct 2024 05:00 AM IST
Krishan Singh संवाद न्यूज एजेंसी, नूरपुर(कांगड़ा)

सार

प्रदेश की पुलिस जिला नूरपुर के तहत नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त छन्नी (इंदौरा) की एक महिला को छह माह और नजरबंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। 
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अपराध(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश की पुलिस जिला नूरपुर के तहत नशे के अवैध कारोबार में संलिप्त छन्नी (इंदौरा) की एक महिला को छह माह और नजरबंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। पहले महिला को तीन माह तक निरुद्ध रखने के आदेश जारी किए गए थे। यह अवधि 3 नवंबर को समाप्त हो रही थी, जिस पर एचपी स्टेट एडवाइजरी बोर्ड (पीआईटी-एनडी एंड पीएस एक्ट 1988) ने इसे आगामी छह माह तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

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नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ अधिनियम (पीआईटी-एनडी एंड पीएस) अधिनियम के तहत डिटेंशन अथॉरिटी की ओर से नशे के अवैध व्यापार के मामलों में संलिप्त किसी महिला नशा कारोबारी को निरुद्ध रखने का यह पहला मामला है। जिला पुलिस नूरपुर के नशे के खिलाफ चलाए गए अभियान के तहत 20 अप्रैल 2024 को पुलिस थाना डमटाल के अधीन छन्नी में गुप्त सूचना के आधार पर नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई थी।

इसमें रुबी निवासी छन्नी तहसील इंदौरा जिला कांगड़ा के रिहायशी मकान से तलाशी के दौरान 26.18 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया था। आरोपी महिला को एनडीपीएस एक्ट के अधीन दर्ज कई मामलों में गिरफ्तार किया गया था और उसके कब्जे से कई बार हेरोइन बरामद हुई थी।
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इसी माह आरोपी महिला की नशे के अवैध कारोबार से अर्जित एक करोड़ तीन लाख 79 हजार 484 रुपये की चल-अचल संपत्ति जब्त की जा चुकी है। पुलिस अधीक्षक अशोक रत्न ने आरोपी महिला के खिलाफ निरुद्ध आदेश की अवधि छह माह बढ़ाने की पुष्टि की है।

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