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रोहतांग के लिए ऑनलाइन परमिट चाहिए तो यहां क्लिक करें

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नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों की अनुपालना करते हुए जिला प्रशासन ने रोहतांग दर्रे और उससे आगे जाने वाली गाड़ियों के लिए ऑनलाइन परमिट सुविधा शुरू कर दी है। उपायुक्त राकेश कंवर ने बताया कि अब सैलानी और वाहन चालक परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
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परमिट लेने के लिए यहां क्लिक करें
ऑनलाइन आवेदन मिलने पर आवेदक को एसएमएस से सूचित किया जाएगा और वाहन चालक गुलाबा बैरियर पर इस एसएमएस परमिट को दिखाकर रोहतांग की ओर जा सकेंगे। डीसी ने बताया कि इस परमिट में बार कोड अंकित होगा और इस कोड को पढ़ने के बाद गाड़ियों को रोहतांग जाने की अनुमति दी जाएगी।लाहौल-स्पीति और लेह जाने वाली गाड़ियों के लिए अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है।
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सिर्फ इतनी गाड़ियां ही जा सकेंगी रोहतांग

जबकि, रोहतांग के लिए डीजल की 600 और पेट्रोल की 400 गाड़ियां ही जा सकेंगी। लाहौल-स्पीति तथा लेह के नाम पर परमिट लेने के बाद रोहतांग तक ही सफर करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे टैक्सी ऑपरेटरों के लाइसेंस भी रद्द किए जा सकते हैं और निजी वाहन चालकों को भारी जुर्माना किया जा सकता है।

उपायुक्त ने बताया कि ऑनलाइन परमिट सुविधा के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है। इससे जहां पर्यटकों को सुविधा होगी। वहीं, एनजीटी के आदेशों का उल्लंघन करने वाले वाहनों पर भी कड़ी नजर रखी जा सकेगी। ऑनलाइन आवेदन के लिए वेबसाइट हिमाचल डॉट एनआईसी डॉट इन पर लॉगइन किया जा सकता है।

आवेदक को सात दिन के भीतर परमिट प्रदान कर दिया जाएगा। इसके अलावा मनाली स्थित पर्यटन उपनिदेशक और एसडीएम कार्यालय से भी परमिट प्राप्त किए जा सकते हैं। डीसी ने बताया कि परमिट पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर दिए जाएंगे।
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