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मिलावटी हल्दी बेचने पर कंपनी मालिक को डेढ़ साल की कैद

Tue, 19 Mar 2019 05:24 PM IST
Krishan Singh न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कुल्लू
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सांकेतिक तस्वीर
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मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कुल्लू एवं लाहौल-स्पीति अरविंद कुमार की अदालत ने मंगलवार को खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के एक मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए डेढ़ साल की कारावास की सजा सुनाई है।

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कोर्ट ने पांच हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना न भरने पर आरोपी को एक माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। खाद्य सुरक्षा विभाग कुल्लू ने पालमपुर की कंपनी मां जगदंबे द्वारा बनाई हल्दी के भुंतर में सैंपल भरे थे।

जो प्रयोगशाला की जांच में रंगदार (मिलावटी) पाई गई। पूरी प्रक्रिया के बाद जुलाई 2013 को कंपनी पर मुकदमा चलाया गया और जांच में यह हल्दी रंगदार पाई गई। विभाग ने खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा-16 और सात के चालान कुल्लू की अदालत में पेश किया।
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अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पालमपुर की मां जगदंबे कंपनी के मालिक को दोषी करार दिया और डेढ़ साल की कारावास के अलावा पांच हजार रुपये भरने का जुर्माना देने भी दिया। जुर्माना न भरने की सूरत में आरोपी को एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

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