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नए-पुराने वाहनों का पंजीकरण हुआ महंगा, अब ये होगी नई फीस

Thu, 20 Apr 2017 03:55 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, शिमला
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हिमाचल में अब नए व पुराने वाहनों का पंजीकरण करवाना महंगा होगा। प्रदेश सरकार ने वाहनों से 5 से 10 फीसदी सेस (उपकर) और वाहन के अनुसार 500 से चार हजार रुपये तक ग्रीन टैक्स वसूलने की अधिसूचना बुधवार को जारी कर दी है।
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नई व्यवस्था को एक अप्रैल से ही प्रभावी माना जाएगा। प्रदेश में वाहनों पर पहली बार सेस और ग्रीन टैक्स लगाया गया है। नए वाहनों के पंजीकरण के दौरान वाहन की कीमत पर तीन फीसदी तक पंजीकरण फीस वसूली जा रही है।

नई अधिसूचना के बाद से अब पंजीकरण टैक्स की पूर्ववर्ती व्यवस्था के साथ ही पांच से दस फीसदी अतिरिक्त टैक्स सेस के तौर पर देना होगा। परिवहन विभाग की नई नीति का सबसे ज्यादा असर कामर्शियल वाहन मालिकों पर पड़ेगा।
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किस वाहन पर कितना ग्रीन टैक्स
एलएमवी           ग्रीन टैक्स (रुपये में)
स्कूटर, बाइक               500
1500 सीसी                 2000
2000 सीसी तक           3000
2000 सीसी  से अधिक    4000

कामर्शियल ट्रांसपोर्ट, पुराना एलएमवी
वाहन              ग्रीन टैक्स ( रुपये में)
थ्री व्हीलर                  300
छह वर्ष तक              1000
छह वर्ष से अधिक         1500
पुराना भारी वाहन 
6 वर्ष तक                   1500
6 वर्ष से अधिक             2000
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