पीडब्ल्यूडी के एसई को तुरंत सूचना देने के आदेश
राज्य सूचना आयोग ने पीडब्ल्यूडी के चतुर्थ सर्किल शिमला के प्रथम अपीलीय प्राधिकरण यानी अधीक्षण अभियंता को आरटीआई अपील का समय पर समाधान न करने पर आलोचना की। इसके कारण अपीलकर्ता को अनावश्यक देरी का सामना करना पड़ा। आयोग ने कहा कि प्रथम अपीलीय प्राधिकरण ने आरटीआई अधिनियम के तहत निर्धारित समय सीमा में प्रथम अपील का निपटारा नहीं किया। आयोग के अनुसार इस देरी के कारण अपीलकर्ता को मामला राज्य सूचना आयोग में लाना पड़ा। यदि तुरंत कार्रवाई होती तो इसे टाला जा सकता था। यह आदेश राज्य मुख्य सूचना आयुक्त आरडी धीमान ने दिए।
राज्य सूचना आयोग ने लोक निर्माण विभाग ठियोग मंडल के जन सूचना अधिकारी को आदेश दिए कि वे अपीलकर्ता शेष राम ठाकुर को विभाग की ओर से मांगे अतिरिक्त शुल्क का भुगतान करने के बाद सूचना दें। शेष राम ने 7 दिसंबर, 2023 को आरटीआई आवेदन दायर किया। ठाकुर से अतिरिक्त शुल्क का अनुरोध किया, जिसका भुगतान उन्होंने तब तक नहीं किया, जब तक कि मामला राज्य सूचना आयोग तक नहीं पहुंच गया। आयोग ने पाया कि जनसूचना अधिकारी ने ठाकुर को जवाब भेजने में निर्धारित समय-सीमा के भीतर काम किया था, लेकिन भुगतान न किए गए शुल्क के कारण सूचना प्रदान नहीं की जा सकी। आयोग ने ठाकुर को अतिरिक्त शुल्क का तुरंत भुगतान करने का आदेश दिया और जनसूचना अधिकारी को भुगतान प्राप्त होने पर तुरंत सूचना देने को कहा।