हिमाचल सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए कड़ा कदम उठाया है। कारोबारियों को अब गोदाम में 10 क्विंटल प्याज और 20 क्विंटल से ज्यादा आलू रखने हैं तो लाइसेंस लेना होगा।
कारोबारी विभाग से इसके लाइसेंस ले सकता है। अभी तक व्यापारी गोदामों में टनों के हिसाब से आलू और प्याज स्टोर करते थे। जैसे ही मार्केट में आलू-प्याज का भाव बढ़ता है, स्टोर से इन्हें बाहर निकाला जाता है।
खाद्य नागरिक एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक प्रियतु मंडल ने बताया कि अब निर्धारित सीमा से अधिक आलू प्याज स्टोर करने के लिए लाइसेंस लेना होगा।
केंद्र से भी मिले हैं दिशा निर्देश
गौरतलब है कि जमाखोरी के कारण लगातार बढ़ रही महंगाई को रोकने के लिए कुछ दिन पहले केंद्र की ओर से भी सभी राज्यों को दिशा निर्देश जारी किया गए थे। इनमें जमाखोरी पर निगरानी रखने को कहा गया था।
प्रदेश सरकार ने जमाखोरी रोकने के लिए इसके बाद और सख्ती बरती है। इसके परिणाम भी सामने आने लगे हैं। कई सब्जियों की कीमतें फिलहाल स्थिर हो गई हैं।