यूजी में गलत कांबिनेशन के बाद बीएड में प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थी मामले को लेकर 2016 में कोर्ट गए थे। इस पर न्यायालय ने इन्हें यह कहकर राहत दी थी कि किसी को बीएड में प्रवेश करने से नहीं रोका जा सकता। यदि वे बीएड करने के लिए पात्र नहीं हैं तो स्कूलों में पीजीटी और प्रधानाचार्य के आवश्यक शर्त को पूरा करते ही हैं। इस पर इन्हें बीएड में प्रवेश मिला था।
जहां कांबिनेशन जरूरी, वहां पात्र नहीं होंगे ऐसे डिग्रीधारक
अगर सरकार टीजीटी के भर्ती नियमों में ढील देती है तो गलत कांबिनेशन के साथ यूजी और बीएड डिग्री करने वाले युवा हिमाचल और ऐसे राज्यों में ही पात्र होंगे, जहां कांबिनेशन की शर्त नहीं है।