गुटखा और तंबाकू पर प्रतिबंध की अवधि को एक साल और बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य विभाग की और से इसकी अधिसूचना जारी की गई है। आदेशों में एक साल तक गुटखा, पान मसाला, सुपारी जैसे पदार्थों पर रोक लगाई गई है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने गुटखा और तंबाकू पर प्रतिबंध की अवधि को एक साल और बढ़ा दिया है। स्वास्थ्य विभाग की और से इसकी अधिसूचना जारी की गई है। आदेशों में एक साल तक गुटखा, पान मसाला, सुपारी जैसे पदार्थों पर रोक लगाई गई है। खुली सिगरेट पर भी रोक रहेगी।
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अगर कोई दुकानदार इन नशीले पदार्थों को बेचते हुए पकड़ा जाता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भंडारण करने वाले लोगों से भी प्रदेश सरकार सख्ती से निपटेगी। सजा का प्रावधान किया गया है। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने कहा कि दोषियों के खिलाफ प्रदेश सरकार सख्त कार्रवाई करेगी।