सोलन जिला प्रशासन ने हरियाणा के पंचकूला से ताल्लुक रखने वालों के सोलन में प्रवेश पर पूर्ण रोक लगा दी है। हरियाणा सरकार ने पंचकूला को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। इसके बाद कंटेनमेंट जोन से हिमाचल के लिए अंतरराज्यीय आवागमन पर आगामी आदेशों तक पूर्ण रोक लगाई गई है।
इन आदेशों के अनुसार पंचकूला जिला में घोषित कंटेनमेंट जोन से प्रदेश में आने वाले कर्मचारियों, कामगारों, वरिष्ठ अधिकारियों, प्रोत्साहकों, व्यावसायियों, सेवा प्रदाताओं, कच्चे माल के आपूर्तिकर्ताओं और विभिन्न उद्योगों के निरीक्षण प्राधिकरणों के आवागमन पर पूर्ण रोक रहेगी।
यह निर्णय केंद्रीय गृह मंत्रालय के 30 मई को जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप लिया गया है। इन आदेशों में कहा गया है कि कोविड-19 संक्रमण के मामले सामने आने के उपरांत जिला प्रशासन पंचकूला ने कालका हाईट्स, समीप कालका नर्सिंग होम, बस स्टैंड कालका के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि 24 मई को जारी आदेश के अनुरूप कंटेनमेंट जोन के दायरे से बाहर से आने वाले व्यक्तियों का आवागमन जारी रहेगा। जिला दंडाधिकारी केसी चमन ने इसकी पुष्टि की है।