नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सोलन के कसौली कैंट और आसपास के इलाकों में निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी है। साथ ही याची और राज्य की ओर से मौजूद वकील को निर्देश दिया है कि वह क्षेत्र में मौजूद अवैध निर्माण की सूची ट्रिब्यूनल में पेश करे। बेंच ने गढ़खल इलाके में बिना जरूरी पर्यावरण और प्राधिकरणों की मंजूरी के हो रहे निर्माण पर प्रदेश सरकार को तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए हैं।
एनजीटी का यह निर्देश हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की ओर से खेत्रपाल मार्ग के पास बनाए जा रहे पांच सितारा होटल के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के दौरान आया है। इस मामले की अगली सुनवाई 5 अप्रैल को होगी। जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली बेंच ने सोमवार को सोसाइटी फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ कसौली एंड इट्स एनवॉरन्स (स्पोक) की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई की।
बेंच ने कहा कि क्षेत्र में निर्माण करने वालों की जांच कर राज्य सरकार यह देखे कि इनके पास हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मंजूरी या वन्य क्षेत्र की मंजूरी या फिर किसी स्थानीय प्राधिकरण से अनुमति हासिल की गई है या नहीं। सरकार यह सुनिश्चित करे कि ऐसे लोगों को निर्माण की अनुमति न दी जाए।