एनजीटी से उम्मीद लगाए बैठे अवैध कब्जाधारकों को तगड़ा झटका लगा है।
हिमाचल में सरकारी वन भूमि पर अवैध रूप से सेब के बगीचे उगाकर कब्जा करने वालों को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने किसी भी तरह से राहत देने से इंकार कर दिया है। एनजीटी ने प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से पारित आदेशों में किसी भी दखल से मना करते हुए एक ट्रस्ट की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है।
इससे एनजीटी से उम्मीद लगाए बैठे अवैध कब्जाधारकों को तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट के आदेशों पर छह माह में अवैध कब्जे छुड़ाने ही होंगे। छह अप्रैल 2015 को हिमाचल हाईकोर्ट ने सरकारी वन भूमि को खाली कर इस पर उगाए सेब बगीचों को छह माह के भीतर खाली करने के आदेश पारित किए थे।