हिमाचल प्रदेश में चार आईएएस अधिकारियों के दायित्वों में फेरबदल किया गया है। राहुल कुमार को एचआरटीसी का अतिरिक्त प्रभार मिला है। वहीं, आईएएस अमनदीप गर्ग नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति तक सीपीसीबी के अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार संभालते रहेंगे।
हिमाचल प्रदेश में चार आईएएस अधिकारियों के दायित्वों में बदलाव किया गया है। राज्यपाल ने सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिशों पर जनहित में तत्काल प्रभाव से तैनाती के आदेश जारी किए हैं। इसके तहत दो अधिकारियों को अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, जबकि दो अधिकारियों को नए जिलों में उपायुक्त नियुक्त किया गया है।
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वहीं, हिमाचल कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमनदीप गर्ग केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार संभालते रहेंगे। केंद्र सरकार की कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनके अतिरिक्त कार्यभार को आगे बढ़ाने की मंजूरी दे दी है।
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आदेश के अनुसार, डॉ. यूनुस (आईएएस, 2010 बैच), सचिव (राज्य कर एवं आबकारी), हिमाचल प्रदेश सरकार, शिमला को सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग, सामाजिक कल्याण विभाग और संसदीय कार्य) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। इस अतिरिक्त प्रभार से आशीष सिंघमार (आईएएस, 2007 बैच) को मुक्त किया गया है।
वहीं, बिलासपुर के उपायुक्त राहुल कुमार (आईएएस, 2016 बैच) को हिमाचल सड़क परिवहन निगम (एचआरटीसी), शिमला के प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इस जिम्मेदारी से शिवम प्रताप सिंह (आईएएस, 2017 बैच) को मुक्त किया गया है।
इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की सचिव निवेदिता नेगी (आईएएस, 2017 बैच) को लाहौल एवं स्पीति जिले का उपायुक्त नियुक्त किया गया है। उनका मुख्यालय केलांग होगा। वहीं, लाहौल एवं स्पीति की उपायुक्त किरण भड़ाना (आईएएस, 2017 बैच) को बिलासपुर जिले का उपायुक्त नियुक्त किया गया है।
अमनदीप गर्ग संभालते रहेंगे सीपीसीबी अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार
हिमाचल प्रदेश कैडर के 1999 बैच के आईएएस अधिकारी अमनदीप गर्ग वर्तमान में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड इसी मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंत्रालय में उनकी वर्तमान तैनाती के साथ सीपीसीबी के अध्यक्ष का अतिरिक्त कार्यभार जारी रखने की मंजूरी दी है। वह नियमित अध्यक्ष की नियुक्ति होने तक या अगले आदेश जारी होने तक इस पद की जिम्मेदारी संभालते रहेंगे। इनमें से जो भी पहले होगा, उसी के अनुसार उनका अतिरिक्त कार्यभार समाप्त होगा।