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नया मोटर वाहन अधिनियम: बिना लाइसेंस और इश्योरेंस पर बाइक चालक का आठ हजार का चालान

Tue, 03 Aug 2021 05:52 PM IST
Krishan Singh अमर उजाला नेटवर्क, हमीरपुर

सार

नए मोटर वाहन अधिनियम में वाहन चालक का बिना हेलमेट पर एक हजार रुपये, बिना ड्राइविंग लाइसेंस पर पांच हजार रुपये, जबकि बिना वाहन इंश्योरेंस पर दो हजार रुपये समेत कुल आठ हजार रुपये का चालान काटा गया।
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चालान(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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हिमाचल प्रदेश में जिला पुलिस ने नए मोटर वाहन अधिनियम में कार्रवाई शुरू कर दी है। एक दोपहिया वाहन चालक का आठ हजार रुपये का चालान काटा गया। हमीरपुर शहर की सड़कों पर बिना हेलमेट मोटरसाइकिल को दौड़ा रहे वाहन चालक को जब ट्रैफिक पुलिस ने रोका तो मौके पर उसके पास न तो ड्राइविंग लाइसेंस मिला और न ही इंश्योरेंस के दस्तावेज। नए मोटर वाहन अधिनियम में वाहन चालक का बिना हेलमेट पर एक हजार रुपये, बिना ड्राइविंग लाइसेंस पर पांच हजार रुपये, जबकि बिना वाहन इंश्योरेंस पर दो हजार रुपये समेत कुल आठ हजार रुपये का चालान काटा गया।

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    इसी तरह पक्का भरो चौक पर एक मालवाहक वाहन को रोका गया, जिसमें सवारियां लदी थीं। जब मौके पर दस्तावेज चेक किए गए तो वाहन की इंश्योरेंस भी नहीं मिली। इस पर कुल 12 हजार रुपये का मौके पर चालान काटा गया। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन सुनने पर तीन वाहन चालकों के क्रमश: 2500-2500 रुपये का चालान काटे गए हैं। प्रदेश में नया मोटर वाहन अधिनियम 23 जुलाई से लागू किया गया है। पिछले 10 दिनों में हमीरपुर पुलिस ने 1619 वाहनों के चालान काट कर 2.83 लाख रुपये जुर्माना वसूला है। 

जिला हमीरपुर में नया मोटर वाहन अधिनियम लागू कर दिया गया है। मोटर वाहन नियमों की अवहेलना करने वालों के चालान किए जा रहे हैं। इसलिए जिले की जनता से अपील है कि वह मोटर वाहन नियमों का पालन करें। - विजय सकलानी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हमीरपुर।

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