शहरी विकास मंत्री सुधीर शर्मा ने कहा है कि हिमाचल के शहरी निकायों को सरकार और ताकतवर बनाएगी। नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों को और शक्तियां देने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम में संशोधन किया जाएगा।
राज्य सरकार आगामी विधानसभा सत्र में इसके लिए विधेयक लाएगी। अधिनियम में इस एक्ट का उल्लंघन करने वालों के लिए छह माह सजा का प्रावधान पहली बार किया जाएगा। सुधीर शर्मा वीरवार को धर्मशाला में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे।
संशोधित एमसी एक्ट के तहत नगर परिषद के पास अतिक्रमण हटाने के लिए भवन गिराने तक की शक्तियां होंगी। एक्ट में संशोधन नगर परिषदों को सशक्त बनाने के लिए किया जा रहा है।
वर्तमान एमसी एक्ट में अतिक्रमण हटाने के लिए नगर परिषद के पास शक्तियां काफी कम हैं। अतिक्रमण पर नगर परिषद आरोपी व्यक्ति को सिर्फ नोटिस भेज सकती है। इसके बाद अस्थायी तौर पर बिजली कनेक्शन काटा जाता है, लेकिन डिफाल्टर फिर से बिजली कनेक्शन ले लेते हैं।
सुधीर शर्मा ने कहा कि केंद्रीय विश्वविद्यालय राजनीति का शिकार हुआ है। हाल ही केंद्र में भाजपा सरकार आई है। प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है।
ऐसे में अब केंद्रीय विवि को लेकर केंद्र सरकार अड़ंगे डालने की कोशिश कर रही है। शांता कुमार को कांगड़ा चंबा के लोगों ने अथाह स्नेह देकर दिल्ली भेजा है। अब शांता कुमार को केंद्रीय विवि के भवन निर्माण को लेकर प्रयास करने चाहिए।