यूनिट एरिया मेथड के तहत टैक्स लगाकर लोगों को राहत देना या आहत करना नगर निगम के हाथ में है। राज्य सरकार ने 1 से 25 प्रतिशत तक टैक्स लगाने की छूट नगर निगम को दी है।
अब यह निगम को तय करना है कि किस क्षेत्र में कितना टैक्स लगाना है। नगर निगम सदन में टैक्स प्रतिशतता का स्लैब तय होगा। प्रशासनिक स्तर पर यूनिट एरिया मेथड को लेकर मंथन शुरू हो गया है। यूनिट एरिया मेथड से हाउस टैक्स वसूलने के लिए पिछली नगर निगम ने 29 अप्रैल 2009 व 10 जुलाई 2009 को प्रस्ताव पास किया था। इसके बाद ही सरकार ने हिमाचल प्रदेश नगर निगम एक्ट 1994 में संशोधन किया था।
राजधानी में यूनिट एरिया मेथड से टैक्स वसूली के लिए दिसंबर 2006 को केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार व नगर निगम के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। शिमला में 20 फरवरी 2012 को यूनिट एरिया मेथड लागू हुआ था। प्रदेश सरकार ने जमीन और भवनों से यूनिट एरिया मेथड के हिसाब से संपत्ति कर लगाने के लिए हिमाचल प्रदेश नगर निगम एक्ट 1994 में संशोधन करते हुए इसकी जगह नगर निगम एक्ट 2011 लाया था।